दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के दायरे में आने वाले एक प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जिस प्लॉट के लैंड यूज में बदलाव को चुनौती दी गई थी, उस जगह उपराष्ट्रपति का नया आधिकारिक आवास प्रस्तावित है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासन पहले ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर लैंड यूज में बदलाव से जुड़ी चिंताओं पर विस्तार से अपना पक्ष रख चुका है। अदालत ने कहा कि इस मामले में और सुनवाई की हमारे पास कोई वजह नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक त्रिकोणात्मक संसद भवन का निर्माण अगस्त, 2022 तक किया जाना है।