मुंबई। मुंबई की एक कोर्ट में शहीद आजमी की हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक गवाह पर जुर्माना लगाया। गवाह ने तंबाकू खाया था, इस कारण वह स्पष्ट रूप से बयान नहीं दे पा रहा था। कोर्ट ने गवाह पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया।
उसे वकील शाहिद आजमी की हत्या के मुकदमे में गवाह को बयान देना था। कोर्ट के आपत्ति जताने पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि गवाह गरीब परिवार से है और कोर्ट की कार्यवाही से ठीक तरह से वाकिफ नहीं है।
इससे नाखुश होकर कोर्ट ने कहा कि वह इस दलील से संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे अदालती प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है और उस पर 100 रुपये का जुर्माने के निर्देश दे दिए।