आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों की सेहत खराब करते हैं। आम दिनों में भी इसकी बिक्री की जाती है। पर्व के दौरान इसमें तेजी आ जाती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को ऐसे खाद्य पदार्थों से परहेज करने की जरूरत है। लोगों को सेहतमंद रखने के लिए सरकार ने कई नियम कानून बनाये हैं। इसका पालन खाद्य सामग्री बेचने वालों को भी करना है। इसके उल्लंघन पर उन्हें जुर्माना या सजा हो सकती है।
इसके मद्देनजर अनुमंडल कार्यालय लोहरदगा परिसर में एक सही भोजन बेहतर जीवन से संबंधित और लाईसेंस/निबंधन मेगा सह-सलाह केंद्र का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने कहा कि वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक रहने वाले स्ट्रीट वेंडर लाईसेंस ले लें। जिनका 12 लाख से कम टर्नओवर है, वह सिर्फ 100 रुपये जमा कर निबंधन प्राप्त करें। अनुमंडल पदाधिकारी ने खाद्य पदार्थों की मिलावट, उसकी शुद्धता एवं बिक्री की सावधानियों से संबंधित जानकारी दी।
उपभोक्ता इस बात पर दें ध्यान
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत एफएसएसएआई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्राप्त दुकानों से ही खाद्य पदार्थों खरीदें।
खुले में रखे गए खाद्य पदार्थों को कभी नहीं खरीदें, जिसपर धूल पड़ रही हो, मक्खियों आदि से दूषित हो।
कोई भी खाद्य पदार्थ छपे कागज (जैसे अखबार, प्रिंटेड पेपर आदि) पर कभी नहीं रखे। वह कभी नहीं खाए।
शीतल पेय, अन्न और अन्य पैक्ड खाद्य पदार्थ पर पैकिंग तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि, निर्माण का नाम व पता, बैच नम्बर, FSSAI लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन संख्या आदि अवश्य देख कर ही खरीदें।
सरसों का तेल, वनस्पति, रिफाईंड तेल कभी भी खुली अवस्था में नहीं खरीदें।
पिसे मसाले कभी भी खुली अवस्था में नहीं खरीदें।
कटे-फटे, सड़े-गले फल एवं सब्जियों का क्रय नहीं करें।
खाद्य पदार्थ खाने और बनाने से पहले अपने हाथों का सफाई करना नहीं भूलें।
Fortified (+F) खाद्य पदार्थों में विटामिन, मिनिरलस एवं न्यूट्रियेन्टस मिले होते है। अतः Fortified (+F) खाद्य पदार्थों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें।
खाने में नियमित रूप से थोड़ा कम तेल, चीनी और नमक का इस्तेमाल करें। मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और दिल की बीमारियां से बचें।
खाद्य पदार्थों में खराबी की शिकायत अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय (खाद्य सुरक्षा शाखा) में कर सकते हैं।
खाद्य बिक्रेता इसपर ध्यान दें
खाद्य व्यवसाय के लिए खाद्य लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन अवश्य करायें। बिना खाद्य लाईसेंस/ रजिस्ट्रेशन के किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ बेचना/भंडारण करना/परिवहन करना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर छह माह का कारावास एवं 05 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य लाईसेस/रजिस्ट्रेशन से संबंधित अधिक जानकारी अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय (खाद्य सुरक्षा शाखा) से प्राप्त किया जा सकता है।
खाद्य निर्माण के लिए कच्ची सामग्री लाईसेंसी दुकानदार से ही क्रय करें। उसकी वारंटी/ बिल अवश्य प्राप्त करें।
खाद्य कारोबारकर्ता अपने प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत सफाई का विशेष ध्यान दें।
पक्के खाद्य पदार्थ को खुला नहीं रखें। हमेशा खाद्य पदार्थों को जाली अथवा मारकीन कपड़े से ढंक कर रखें।
बासी/दूषित खाद्य पदार्थ नहीं बेंचे।
चाय विक्रेता चाय की पत्ती का एकबार से ज्यादा प्रयोग नहीं करें। बर्तनन को साफ करते रहें।
खाद्य पदार्थ बनाने के लिए खाद्य तेल (जले हुए तेल) को दो बार से अधिक इस्तेमाल नहीं करें।
जूस विक्रेता अनार, मौसमी आदि फल पहले काट/छीलकर नहीं रखें।
जूस में किसी भी प्रकार का रंग एवं सैंक्रीन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है।
फल विक्रेता फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कारबाईड नामक रासायनिक का प्रयोग नहीं करें, चूंकि इस रासायनिक पदार्थ के इस्तेमाल से कैंसर एवं विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारी होने की आशंका होती है। फलों को पकाने के लिए Ethylene gas/Ripening chamber का ही प्रयोग करें।
अखबार के कागज का प्रयोग खाद्य सामग्री को रखकर बेचने व ढकने में कदापि नहीं करें। गर्म खाद्य पदार्थ जैसे समोसे, पकौड़े, दुसका, आलू चाप आदि को हमेशा सादे पेपर में ही रखकर बेचें।
खाद्य पदार्थों में खाद्य रंगों का ही प्रयोग सीमित मात्रा में करें। अखाद्य रंगों के प्रयोग से परहेज करें।
कोई भी संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार में सम्मिलित नहीं हो।
प्रत्येक खाद्य प्रतिष्ठान पर ढक्कन युक्त कुड़ेदान का ही प्रयोग किया जाए।
01 अक्टूबर, 2021 से सभी खाद्य कारोबारियों को अपने Bill Book / Receipt में FSSAI खाद्य लाईसेंस / रजिस्ट्रेशन संख्या दर्शाना अनिवार्य किया गया है। इसका उल्लंघन कानूनी रूप से दंडनीय है। ऐसा पाये जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।