कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अगले आदेश तक जारी रहेगी ये पाबंदियां

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। झारखंड में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए नई गाइडलाईन जारी की गई है। यह अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा। इस दौरान कई पाबंदियां लगी रहेगी। इसका पालन हर व्‍यक्ति को करना है। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में उपायुक्त ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है।

इन आदेश का पालन करना होगा

1. सभी सार्वजनिक जगहों में 100 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर (विवाह समारोह, अंतिम संस्कार समेत) पाबंदी होगी।

2. सभी इंडोर स्थलों पर किसी भी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति या भवन की क्षमता का 50 फीसदी, जो कम हो, से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी।

3. सभी जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।

4. सभी मेले व प्रदर्शनियों पर पाबंदी होगी।

5. किसी भी सार्वजनिक जगहों जैसे सरकारी कार्यालय/रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट/बस/टैक्सी/ऑटो रिक्शा/धार्मिक स्थलों/उपासनालय/दुर्गा पूजा पंडाल/स्कूल/कॉलेज/यूनिवर्सिटी/आईटीआई/पोलिटेक्निक संस्थानों/दुकानों आदि जगहों में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। खाने-पीने के समय को छोड़ हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

6. धार्मिक स्थलों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

7. दुर्गा पूजा का आयोजन छोटे पंडाल/मंडप में पारंपरिक तरीके से होगा, जिसमें सिर्फ पूजा कमेटी के ही लोग शामिल होंगे।

8. सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी।

9. रेस्तरां और बार रविवार समेत सभी दिन रात 11 बजे तक बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किये जा सकेंगे।

10. सभी दुकानें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। रविवार को सिर्फ बार, रेस्तरां, दुकानें, फुटपाथ की फल दुकानें, सब्जी, मिठाई, पॉल्ट्री, दूध के आउटलेट, उत्पाद की दुकानें आदि खुली रहेंगी। उक्त पाबंदियां दवा दुकानों, जांच केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप,एलपीजी आउटलेट,सीएनजी आउटलेट,राष्ट्रीय उच्च पथ/राजकीय उच्च पथ के किनारे अवस्थित ढाबों, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस व अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगी।

11. सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स/थिएटर बैठने की 50 फीसदी क्षमता के साथ रविवार को छोड़ अन्य दिनों में रात 8 बजे तक खुले रहेंगे।

12. क्लब रविवार समेत सभी दिन रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।

13. केंद्र सरकार, राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के कार्यालय अपनी मानव संपदा के 100 फीसदी क्षमता के साथ खुले रहेंगे।

14. सभी प्रकार के सामग्रियों का ट्रांसपोर्टेशन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।

15. पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी, वे सभी जारी रहेंगी।

16. रविवार समेत रात 11 बजे क बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक हॉल में क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 100 व्यक्ति, जो कम हो, सामूहिक रूप से शामिल हो सकेंगे।

17. आवासीय विद्यालयों समेत विद्यालयों में वर्ग 6, 7, 8 की ऑफलाईन माध्यम से कक्षाएं 20 सितंबर, 2021 से संचालित की जा सकेंगी। वर्ग 9 से 12 तक की ऑफलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी।

18. कॉलेज व विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति दी जाती है।

19. स्कूलों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों की उपस्थिति की अनिवार्यता की अनुमति प्रशासनिक दृष्टिकोण से मान्य होगी।

20. आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर और पॉलिटेक्निक संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जा सकेंगी।

21. कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति सिर्फ 18 वर्ष की उम्र से उपर के छात्र-छात्राओं के लिए ही होगी।

22. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों को भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार ही संचालित करने की अनुमति रहेगी।

23. भारत सरकार, झारखंड सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की ऑफलाइन परीक्षाएं भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार ही संचालित होंगी।

24. स्वीमिंग को छोड़कर खेल की अन्य सभी गतिविधियों की अनुमति होगी।

25. सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत दी जाने वाली भोजन सामग्री की होम डिलीवरी सुनिश्चित करानी होगी।

26. सभी स्टेडियम रविवार समेत सभी दिन खुले रहेगे। सभी पार्क रविवार छोड़ अन्य दिनों खुले रहेंगे।

27. सभी स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे।

28. बसों के अंतर राजकीय परिचालन की अनुमति रहेगी।

29. रेल/हवाई यात्रा/अंतिम संस्कार कार्यक्रम से लौट रहे या कोविड नियंत्रण से संबंधित ड्यूटी से लौट रहे लोगों को ही सिर्फ रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आवागमन की अनुमति होगी।

30. गाइडलाईंस का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

दुर्गा पूजा/दशहरा-2021 के लिए गाइडलाईन

1. पूजा पंडाल का निर्माण कंटेन्मेंट जोन के बाहर ही होगा।

2. पूजा पंडाल/मंडप के चारों ओर किसी प्रकार की विद्युत सज्जा नहीं की जायेगी।

3. पूजा पंडाल/मंडप किसी प्रकार की थीम पर आधारित नहीं होगा।

4. पूजा पंडाल/मंडप के लिए किसी प्रकार का स्वागत द्वार/तोरण द्वारा नहीं बनाया जायेगा।

5. सिर्फ पंडाल/मंडप का ही घेराव किया जायेगा, बाकी जगहें खुली रहेंगी।

6. प्रतिमा की उंचाई पांच फीट से अधिक नहीं होगी।

7. मंत्रोच्चार/पाठ/आरती आदि के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल की अनुमति ध्वनि प्रदूषण कानून, 2000 के अनुसार होगी।

8. किसी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं किया जायेगा।

9. दुर्गा पूजा पंडाल/मंडप में 25 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। जिसमें सिर्फ पूजा समिति के लोग, सपोर्ट स्टाफ व पुजारी ही शामिल होंगे।

10. किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।

11. प्रसाद/भोग आदि का वितरण नहीं किया जायेगा।

12. पंडाल निर्माण में कोई भी सड़क अवरुद्ध नहीं की जायेगी।