बंगाल सरकार को झटका: डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पर दायर याचिका की खारिज

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पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि ऐसी याचिकाएं न्यायिक प्रक्रिया और अधिकारों का दुरुपयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके मांग की थी कि राज्य सरकार को बिना संघ लोक सेवा आयोग के दखल के डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को डीजीपी नियुक्त करने की परमिशन देने की मांग की थी, जिसे पश्चिम बंगाल की याचिका को जस्टिस एलएन राव, बीआर गवई और बीवी नागारत्ना ने खारिज किया।

सुप्रीम कोर्ट 2018 के प्रकाश सिंह केस के आदेश को बदल दे, जिसमें पुलिस विभाग में सुधार के लिए निर्देश दिया गया था कि राज्य के डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी के बनाए गए पैनल में से तीन मोस्ट सीनियर ऑफिसर में से होगी।