जनवितरण प्रणाली में हो रही गड़बड़ी तो दें जानकारी

झारखंड
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  • योजना के तहत लाभुकों को मई 2021 से नवंबर 2021 तक मुफ्त अनाज
  • अलग-अलग दिनों में राशन कार्डधारियों को करना होगा खाद्यान्न उठाव

रांची। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत रांची जिला में राशन कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला के विभिन्न जनवितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न उठाव की व्यवस्था की गयी है।

कार्डधरियों को मिलता है इतना राशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित पीएचएच (गुलाबी) राशन कार्डधारियों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम अनाज (03 किलोग्राम चावल और 02 किलोग्राम गेहूं 01 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से) और 01 लीटर किरोसिन माह के लिए निर्धारित दर पर दिया जाता है।

अन्त्योदय कार्डधारियों को प्रति यूनिट 21 किलोग्राम चावल एवं 14 किलोग्राम गेहूँ प्रति किलोग्राम 01 रुपये की दर से एवं 01 किलोग्राम चीनी एवं नमक, 01 लीटर किरोसिन माह के लिए निर्धारित दर पर दिया जाता है।

पीएचएच/अन्त्योदय कार्डधारियों को कोविड-19 महामारी काल में प्रत्येक माह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत प्रति कार्ड, प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न (03 किलोग्राम चावल और 02 किलोग्राम गेहूं) मुफ्त दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मुफ्त राशन मई, 2021 से नवंबर, 2021 तक दिया जायेगा।

हरा राशन कार्डधारियों को ये लाभ

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत हरा राशन कार्डधारियों को प्रति कार्ड, प्रति यूनिट 05 किलोग्राम चावल 01 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है। लाभुक दोनों तरह के अनाज एक ही बार बायोमैट्रिक पहचान पर प्राप्त नहीं कर सकते है, उन्हें अलग-अलग दिनों में खाद्यान्न उठाव करना होगा।

गड़बड़ी पर यहां दें सूचना

जनवितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही है, तो इसकी सूचना दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में कर सकता है। जांच के बाद शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित डीलर या अन्य पर उचित कार्रवाई की जायेगी।