भारत बंद के दौरान जिला प्रशासन को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की आशंका, लगी निषेधाज्ञा

झारखंड
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रांची। संयुक्त किसान संगठनों के 27 सितंबर, 2021 को भारत बंद का विभिन्न दलों/ संगठनों ने समर्थन किया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव और संक्रमण को देखते हुए खुले स्थान अथवा हॉल में 100 से अधिक लोगों के जमा होने एवं किसी भी प्रकार की रैली/जुलूस को प्रतिबंधित है।

बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ-साथ सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल /डीजल पंप, दुकानों, वाहनों आदि को क्षति पहुंचाने की आशंका है। इससे लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है।

इसे देखते हुए पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 27 सितंबर को प्रातः 05 बजे से रात 10 बजे तक स्थिति के शांतिपूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

इसपर लगा रहेगा प्रतिबंध

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों, सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान एवं शव लयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना।

सरकारी कार्य में लगे कर्मचारी और पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना। किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना