- रेलवे बोर्ड से आदेश जारी किए गए, 2018 से मिलेगा लाभ
रांची । रेलवे में कार्यरत विकोटीकृत स्टेशन मास्टरों के लिए अच्छी खबर। उन्हें भी आर्थिक उन्नयन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने रेलवे बोर्ड के समक्ष विकोटीकृत हुए स्टेशन मास्टर को MACP के अंतर्गत 5400 रुपये ग्रेड पे का लाभ नहीं दिए जाने का मामला उठाया था। रेलवे बोर्ड ने इसपर भी पहल करते हुए आदेश जारी किया।
बोर्ड ने विकोटीकृत स्टेशन मास्टर के लिए प्रारंभिक ग्रेड पे 4200 रुपये मानते हुए 5400 रुपये ग्रेड पे का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। रेलवे बोर्ड ने इस आशय का पत्र (संख्या- पी सी/ V/2018/ MACP/1(SM), दिनांक 24 नवंबर, 2020) उप निदेशक (वेतन आयोग, रेलवे बोर्ड) श्रीमती सुधा ए कुजूर के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि विकोटीकृत होने के आधार पर स्टेशन मास्टर को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह लाभ उन्हें 16 फरवरी, 2018 से ही लागू करते हुए इसका लाभ देने का भी निर्देश दिया गया है ।
ईसीआरकेयू के अध्यक्ष डीके पांडेय ने बताया कि वैसे स्टेशन मास्टर जो शारिरिक अस्वस्थता के कारण विकोटीकृत होकर दूसरे विभाग में या दूसरे पद पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें आर्थिक उन्नयन के लाभ से वंचित कर दिया गया था। जोनल यूनियन और फेडरेशन ने इसपर आपत्ति जताई और रेलवे बोर्ड के समक्ष मामले को उठाया। इस पर रेलवे बोर्ड ने सभी संबंधितों को उक्त आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि ईसीआरकेयू और फेडरेशन सभी पदों के कर्मचारियों के आर्थिक उन्नयन के लिए सतत प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में किये गये प्रयास के फलस्वरूप उक्त आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं।
इस आदेश जारी होने से एके दा, एनके खवास, टीके साहू, सोमेन दत्ता, परमेश्वर कुमार, एके दास, राजू चौबे, राजेंद्र कुशवाहा, तपन विश्वास, रीतलाल गोप, सुबोध सिंह, सोमेन हालदार, विश्वजीत मुखर्जी, संजय सिंह आदि ने खुशी जाहिर की।