कलकत्ता हाईकोर्ट ने BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली पर लगाया जुर्माना

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कोलकता। BCCI अध्‍यक्ष सौरव गांगुली पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है। मामला गलत तरह से जमीन आवंटन का है। गांगुली के साथ ही बंगाल सरकार और उसके आवास निगम पर भी जुर्माना लगाया गया है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने सोमवार को कोलकाता के पास न्यू टाउन इलाके में एक स्कूल स्थापित करने के लिए जुर्माना लगा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली को भूखंड के अनियमित आवंटन के संबंध में उन्हें 10,000 रुपये का सांकेतिक जुमार्ना लगाया है। बंगाल सरकार और आवास निगम पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगा है।

हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी की बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के स्वामित्व वाले निगम (WHIDCO) को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, हमें भूखंड के आवंटन को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसे पहले ही सरेंडर किया जा चुका है, लेकिन सत्ता के मनमाने प्रयोग के लिए हम पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (WHIDCO) और राज्य सरकार पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हैं।

पीठ ने BCCI अध्यक्ष और गांगुली एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी पर 10,000 की टोकन लागत लगाई, क्योंकि पीठ ने कहा कि उन्हें भी कानून के अनुसार काम करना चाहिए था। आदेश पारित करते हुए, खंडपीठ ने यह भी कहा कि सभी मुद्दों पर मार्गदर्शन के लिए एक परिभाषित नीति की आवश्यकता है ताकि पिक एंड चॉइस फॉमूर्ला लागू करके शक्ति का कोई मनमाना प्रयोग न हो।