ईवीएम पर अविश्वास वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज, लगा इतने का जुर्माना

नई दिल्ली
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नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका को पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका करार दिया और इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने ईवीएम पर सवाल तो उठा दिए लेकिन उनके पास ईवीएम को लेकर कोई खास जानकारी तक मौजूद नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि दुनिया के कई देशों में ईवीएम की जगह एक बार फिर से बैलट पेपर के जरिए चुनाव होने शुरू हो गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जिन देशों ने ईवीएम की शुरुआत भी की थी वह भी वापस बैलेट पेपर पर आ गए हैं। हमारे देश में कई दलों के राजनेताओं को भी ईवीएम पर विश्वास नहीं है सिर्फ केंद्रीय चुनाव आयोग को ही है।