नई दिल्ली। अगस्त का महीना दिनों में खत्म होने वाला है। सितंबर शुरू होते ही कई नियम बदलने वाले हैं। देश में 01 सितंबर से कई नियमों में बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों का असर जेब पर भी पड़ेगा। जानें कौन-कौन नियम में होने वाले हैं बदलाव।
PNB देगा कम ब्याज
पंजाब नेशनल बैंक ने 01 सितंबर, 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती की घोषणा की है। इसके अनुसार अब बैंक की ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना होगी। नई ब्याज दर मौजूदा और नए दोनों बचत खातों पर लागू होगी। अभी बैंक के बचत खाते पर ब्याज दर 3 फीसदी सालाना मिल रहा है।
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GST रिटर्न में नया नियम
कारोबारियों के लिए भी GST रिटर्न के नियम में बदलाव होगा। जिन कारोबारियों ने बीते दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 01 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पाएंगे। जीएसटीएन का कहना है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। इसलिए कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए भी जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे।
PF UAN से आधार लिंकिंग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन 31 मई, 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त, 2021 कर दिया गया था। 31 अगस्त, 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी। ऐसे में कर्मचारियों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित समय से पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करना होगा।