नेल्लोर/जमशेदपुर। टाटा वायरॉन के चेन लिंक फेंस (बाड़) और कांटेदार तार एक अनोखे तरीके से पैक किये जाते हैं। सभी मौलिक उत्पादों को अधिकृत डीलरों और वितरकों द्वारा इसी पैकेजिंग के साथ बेचा जाता है।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में कई स्थानों पर टाटा वायरॉन चेन लिंक फेंस और कांटेदार तार उत्पादों को गैर-मानक पैकेजिंग में बेच रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद टाटा स्टील ने वेदयापलेम पुलिस स्टेशन, वी साताराम पुलिस स्टेशन और सिदापुरम पुलिस स्टेशन की मदद से एक साथ चार ऐसे स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की। जहां तक चेन लिंक फेंस की बात है, तो पुलिस द्वारा जब्त माल की कीमत करीब 5 लाख और कंटीले तारों के मामले में 1.54 लाख आंकी गई है। अनुमानतः नकली चेन लिंक फेंस और कंटीले तारों का वार्षिक कारोबार क्रमशः 5.76 करोड़ रुपये और 1.8 करोड़ रुपये है।
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टाटा वायरॉन के नाम का अनधिकृत इस्तेमाल टाटा स्टील के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन है। ये डीलर/निर्माता घटिया गुणवत्ता वाले नकली चेन लिंक फेंस और कांटेदार तार का धंधा कर रहे थे। वे इसे टाटा वायरॉन के उत्पाद के रूप में उपभोक्ताओं को बेच रहे थे। आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ एक ही दिन में कई स्थानों पर संयुक्त छापेमारी कर इन डीलरों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
टाटा स्टील ऐसी हर गैर-कानूनी गतिविधियों पर निगरानी और इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी, जो हमारी संपत्ति और हमारे ब्रांड को प्रभावित कर रहे हैं।
डीलर/निर्माता का नाम | पुलिस स्टेशन | धाराएं, जिनके तहत एफआईआर दर्ज किया गया है |
एशियन वायर इंडस्ट्रीज | वेदयापलम पीएस, नेल्लोर सिटी | आईपीसी की धारा 420 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 |
श्री वेंकटेश्वरा वायर प्रोडक्ट्स | वेदयापलम पीएस, नेल्लोर सिटी | आईपीसी की धारा 420 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 |
श्री लक्ष्मी वायर इंडस्ट्रीज | वी. साताराम पीएस, नेल्लोर सिटी | आईपीसी की धारा 420 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 |
श्री श्रीनिवास इंडस्ट्रीज | सिदापुरम पीएस, नेल्लोर सिटी | आईपीसी की धारा 420 और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 |