ममता को झटका: हाईकोर्ट का आदेश, चुनाव बाद हिंसा के हर मामले की दर्ज करें रिपोर्ट, पीड़ितों को मुफ्त में दें ये चीजें

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कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट से सीएम ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है। प. बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को सभी मामलों की एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया है।

इसके अलावा हिंसा के सभी पीड़ितों का इलाज कराने और उन्हें मुफ्त में राशन दिए जाने का आदेश भी दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह राशन उन लोगों को भी मिलना चाहिए, जिनका कार्ड नहीं बना है।

ममता बनर्जी सरकार के लिए उच्च न्यायालय का यह आदेश बड़ा झटका माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि ममता सरकार की ओर से राज्य में चुनाव बाद हिंसा के आरोपों को खारिज किया जाता रहा है। ममता सरकार का कहना है कि यह बीजेपी का प्रॉपेगेंडा है। केस दर्ज किए जाने का आदेश देने के साथ ही हाई कोर्ट ने मामलों की जांच कर रहे मानवाधिकार आयोग की टीम के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है।

अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम चुनावी हिंसा के मामलों की 13 जुलाई तक जांच करेगी। इसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख उच्च न्यायालय ने तय की है। यही नहीं उच्च न्यायालय की ओर से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया गया है कि वह चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों के सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें।

यहां बता दें कि मानवाधिकार आयोग को जांच टीम गठित करने का आदेश भी उच्च न्यायालय की ओर से ही दिया गया था।