रांची। झारखंड में आज यानी 3 जुलाई की शाम 8 बजे से नई व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था अगले 34 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।
कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम के आलोक में मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 1 जुलाई से 8 जुलाई, 21 के पूर्वाह्न 6 बजे तक बढ़ाई गई है।
शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
उक्त अवधि में दवा दुकान, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे। सभी प्रकार की सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण एवं निर्धारित कोविड जांच कार्य अन्य दिनों की भांति जारी रहेगा।