रांची। झारखंड में आज यानी 31 जुलाई की शाम 8 बजे से नई व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था अगले 34 घंटे तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार के निर्देशों का पूरी तरह पालन करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है। कोविड-19 महामारी से बचाव और रोकथाम को लेकर झारखंड सरकार ने नया दिशा-निर्देश जारी किया है।
इसके मद्देनजर शनिवार यानी 31 जुलाई की शाम 8 बजे से सोमवार 02 अगस्त, 2021 की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सभी दुकानें (फल, सब्जी, ग्रोसरी आइटम, मिठाई, भोज्य सामग्रियों की दुकानें समेत) बंद रहेगी।
उक्त अवधि में दवा दुकान, स्वास्थ्य जांच केंद्र, कोविड टीकाकरण केंद्र, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, सीएनजी आउटलेट, होम डिलीवरी करने वाले रेस्तरां, नेशनल या स्टेट हाइवे पर मौजूद ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, अनलोडिंग गुड्स पर लागू नहीं होंगे। सभी प्रकार की सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण एवं निर्धारित कोविड जांच कार्य अन्य दिनों की भांति जारी रहेगा।
कोविड को लेकर सरकार के दिशा-निर्देश : https://x1p.8b1.myftpupload.com/2021/07/weekend-lockdown-will-continue-in-jharkhand-teachers-and-workers-will-be-present-in-school-college-know-detailed-order/