रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 झारखंड में लागू हो गया। विधि विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर नेट शुल्क दर नये सिरे से निर्धारित की गयी है। हेमंत सरकार ने सिंचाई व कृषि कार्य के लिए उपभोग की जाने वाली बिजली को कर मुक्त कर दिया है।
वहीं, घरेलू,गैर घरेलू एचटी, घरेलू एचटी, अस्थायी आपूर्ति, विज्ञापन, धार्मिक स्थान, प्रार्थना कक्ष अथवा अन्य प्रकार की आपूर्ति जो किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, में विद्युत उपभोग पर लगने वाला नेट शुल्क छह प्रतिशत तक कर दिया है। औद्योगिक एचई, खनन, घरेलू एचटी को छोड़कर अन्य प्रकार के एचटी संपर्क, वाणिज्य में 10 एमवीए तक आठ प्रतिशत व 10 एमवीए से अधिक होने पर 15 प्रतिशत तक शुल्क लिया जायेगा।