रांची। बड़ी खबर यह है कि रांची नगर निगम ने मंगलवार को अपर बाजार की 12 दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया है।
नगर आयुक्त के कोर्ट में सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत 15 दिनों के अंदर इन दुकानों के मालिकों को अतिक्रमित हिस्सा तोड़ कर नगर निगम को सूचित करने को कहा गया है। इसके बाद भी अगर अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा जाता है, तो नगर निगम की ओर से तोड़ा जायेगा और इसकी भरपाई भी मालिकों से ही की जायेगी।
इन प्रतिष्ठानों को नोटिस
अलका ज्वेलर्स, बाजोरिया ट्रेड सेन्टर, बिजय कुमार एण्ड ब्रदर्स, दयालदास राधाकृष्ण द्वारिकाधीश वस्त्रालय, कामधेनु बिल्डिंग, मोदी कलेक्शन मोदी सन्स, नानी स्टील, आरएन कम्पलेक्स, रंगीला वस्त्रालय, सुन्दर वस्त्रालय।