Update : झारखंड में अनलॉक-2, जानें क्‍या खुलेगा और बंद रहेगा

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में 9 जून को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसमें कई छूट दिये गये।

यह हुआ निर्णय

1. पूर्वी सिंहभूम जिला को छोड़ कर सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

2. पूर्वी सिंहभूम जिले में कपड़ा, जूता, cosmetic और आभूषण की दुकानों को छोड़कर बाकी सब दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 1/3 मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l

4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।

5. रेस्तरां से भोजन की होम delivery के साथ take away की भी अनुमति प्रदान की गई l

6. शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, Departmental स्टोर बंद रहेंगे l

7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l

8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

9. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l

10. पांच व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैंl

12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l

19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।