रांची। बड़ी खबर यह है कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने राज्य की पंचायतों के कार्यकाल को दोबारा एक्सटेंशन देने लिए लाये जाने वाले अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दे दी है।
यहां बता दें कि पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव का मंत्री ने अनुमोदन कर दिया है। अब विभाग इसकी स्वीकृति वित्त, विधि विभाग तथा सीएम से लेगा। इसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति लेने के बाद अध्यादेश की मंजूरी के लिए राज्यपाल के समक्ष भेजा जायेगा। वहां से सहमति मिलने के बाद पंचायतों के कार्यकाल को छह माह और अवधि विस्तार प्रदान कर दिया जायेगा।
पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल झारखंड में पंचायत चुनाव होने तक या छह माह की अवधि दोनों में से जो पहले हो उस वक्त तक रहेगा।
यहां बता दें कि राज्य में पंचायतों को दिए गये पहले एक्सटेंशन का समय सात जुलाई को समाप्त हो रहा है। कोरोना महामारी के कारण अभी चुनाव संभव नहीं है, ऐसे में सरकार ने फिर से एक्सटेंशन देने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला लिया है।
अधिकारियों की मानें, तो पंचायतों के कार्यकाल को दोबारा एक्सटेंशन देने के लिए नये सिरे से नियमों में संशोधन किया जा रहा है। अभी राज्यपाल की सहमति से अध्यादेश को लागू किया जायेगा। वहीं अगामी मॉनसून सत्र में इसे विधेयक का रूप देते हुए नियमों में संशोधन लाया जायेगा।
सूत्रों के अनुसार वर्तमान नियम में सरकार सिर्फ एक बार ही पंचायतों को अवधि विस्तार दे सकती है। ऐसे में दोबारा एक्सटेंशन देने के लिए नियमों में संशोधन करना जरूरी है।