प्रशांत अंबष्ठ
बोकारो। तेनुघाट जेल में ऑनलाइन अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेनुघाट व्यवहार न्यायालय से 20 जून को किया गया। यहां आयोजित अदालत में वादों के निष्पादन के लिए एक बेंच का गठन किया गया था। इसके सदस्य एसडीजेएम संजीत कुमार चन्द्र, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू एव अधिवक्ता शैलेश कुमार सिन्हा थे। उक्त जेल अदालत में एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ। सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं बोकारो के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर इसका आयोजन हुआ।
जागरुकता कार्यक्रम में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव संजीत कुमार चंद्र ने बंदियो को जेल अधिनियम के बारे में जानकारियां दी। उन्हें बताया कि जेल में उन्हें किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। सबसे पहले बंदियों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएं।
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दीपक कुमार साहू ने अधिकार एवं कर्तव्य कि जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जहां आपका अधिकार है, वहीं कर्तव्य भी है। जिस प्रकार रोड पर चलना आपका अधिकार है, वहीं रोड के बाएं ओर चलना आपका कर्तव्य है। इसलिए अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करते हैं तो आपको कभी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा।
बंदियों को कानूनी जानकारी देते समय जेल अधीक्षक अनिमेष चौधरी, जेलर अरुण कुमार शर्मा आदि मौजूद थे। यह जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम संजीत कुमार चंद्र ने दी।