नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर व पावर टिलर जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को सीएनजी से चलाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना आज मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों के इंजनों को अब सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है।
मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ”मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को नोटिफाईड किया है.” बता दें कि सीएनजी से ट्रैक्टर व उपकरण चलाने से किसानों की लागत में कमी आएगी, क्योंकि सीएनजी की कीमत डीजल से काफी कम होती है.