नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को जिला न्यायाधीश, वाराणसी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया। अदालत ने 17 मई के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। वजू के लिए व्यवस्था की जाएगी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाता है। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी मामले की सुनवाई करेंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामले की सुनवाई अब जिला जज वाराणसी करेंगे। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी इसकी सुनवाई कर रहे थे।
जैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो अंतरिम आदेश था, जो एरिया सील किया गया है जहां शिवलिंग पाया गया है वो बरकरार रहेगा। वजू़ के लिए व्यवस्था की जाएगी।