डीएवी स्‍कूलों में फीस को लेकर सीसीएल ने जारी किया निर्देश, जानें क्‍या कहा

झारखंड
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रांची। कोल इंडिया की सहायक कंपनी सीसीएल प्रबंधन ने डीएवी स्‍कूलों की फीस को लेकर निर्देश जारी किया है। इस मामले में सरकार के दिशा-निर्देश का सख्‍ती से पालन करने का आदेश दिया है।

कंपनी के महाप्रबंधक (कार्मिक/कल्‍याण) डॉ एके सिंह ने इस बाबत स्‍कूलों के प्राचार्य को 28 मई को पत्र लिखा है। इसमें उन्‍होंने कहा है कि संज्ञान में आया है कि सीसीएल के कमांड एरिया में संचालित कुछ डीएवी स्कूलों ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शिक्षण शुल्क आदि में वृद्धि की है। वर्तमान COVID-19 महामारी के कारण राज्य और लगभग पूरा देश डरावना वायरस से लड़ने के लिए लॉकडाउन के अधीन है। इसने समाज को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया है और बहुत कठिनाई का कारण बना है।

महाप्रबंधक ने लिखा है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम भी लागू है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए इस महामारी की स्थिति में फीस वृद्धि के संबंध में सरकार के दिशा-निर्देशों का हर स्कूल द्वारा सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसे सबसे जरूरी माना जा सकता है।

ये है आदेश