नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कैदी को सिर्फ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि जेल में रहने से उसे कोरोना हो सकता है। कोर्ट को हर केस में उसकी मेरिट पर विचार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतें केस के मेरिट को देखें। सिर्फ हाईकोर्ट की टिप्पणी के चलते जमानत न दें।
कोर्ट ने आरोपित को मिली अग्रिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट की मदद करने के लिए वकील वी गिरी को एमिकस क्युरी नियुक्त किया है। यूपी सरकार का कहना था कि जिसे ज़मानत मिली, वह एक ठग है। उसके खिलाफ 130 मामले लंबित हैं। बहरहाल कोर्ट ने यूपी सरकार की अर्जी पर आरोपित को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई के पहले हफ्ते में करने का आदेश दिया।