बंद दुकान के भीतर हो रहा था व्‍यापार, सील करने के साथ मालिक पर प्राथमिकी

झारखंड
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रांची। झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशानिर्देशों के पालन के लिए रांचीवासियों से लगातार अपील कर रहा है। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी गश्ती भी कर रहे हैं। इसी क्रम में 9 मई, 2021 को रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कपड़े की दुकान को सील किया है। गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश ने अपर बाजार जाकर जांच की। यहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना मिली थी।

गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी सदर अपर बाजार के श्रद्धानंद रोड के बनवारी कॉम्प्लेक्स स्थित मलिक बॉय दुकान पहुंचे। दुकान का शटर लगा हुआ था। दुकान के अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी कपड़े की बिक्री भी हो रही थी।

दुकान मालिक वारिस मलिक और अवेस आलम, मो इसरार, मो आदिल, मो आसफ अली, मो इमरान और मो बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसे गम्भीर वैश्विक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के कारण  प्राथमिकी दर्ज की गई है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

ज्ञात है कि झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा। इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कपड़े की दुकान खोलने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। जिला प्रशासन रांची स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी सख्ती से नियमों का पालन कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है तो उल्लंघन के संबंध में कोई भी व्यक्ति नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे सकते हैं।