कोरोना को लेकर झारखंड में स्‍कूल 30 अप्रैल तक बंद, देखें पूरी गाइडलाइन

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें सभी स्‍कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया। ऑनलाइन क्‍लास होंगे। ऑफलाइन क्‍लास की बाध्‍यता नहीं है। दसवीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। धार्मिक सहित सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी तरह की गतिविधि कंटेनमेंट जोन से बाहर करने की अनुमति है। यह दिशा-निर्देश 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

दिशा निर्देश के मुख्‍य बिंदु

★ स्कूल बंद। परीक्षाओं पर रोक नहीं।

★ रात के आठ बजे से दुकानें बंद रहेंगी।

★ दुकानदारों को नोटिस लगाने का आदेश। नो मास्क, नो एंट्री।

★ सभी जगह मास्क अनिवार्य। बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश रोक।

★ जुलूस, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी।

★ खेलकूद के आयोजन बंद। स्वीमिंग पूल, जिम बंद। प्रशिक्षण जारी रहेगा।

★ बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही उपयोग होगा। शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक।

★ श्राद्ध में 50 लोग शमि‍ल हो सकेंगे।

★ रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं।

★ धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों के जुटान की अनुमति। इस क्रम में सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता।

ये है सरकार का आदेश