नीतीश सरकार का बड़ा फैसला : 15 मई तक शिक्षण संस्‍थानें बंद, पूरे राज्‍य में नाईट कर्फ्यू

बिहार मुख्य समाचार
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विक्रम गोयल

पटना। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। स्‍कूलों को 15 मई तक बंद कर दिया गया है। हर रोज नाइट कर्फ्यू लगेगा। सभी प्रतिष्‍ठान शाम छह बजे तक बंद रहेंगे। स्‍वास्‍थ्‍य कर्मी और डाक्‍टरों को इस साल भी 13 माह को वेतन दिया जाएगा। घोषणा के मुताबिक पूरे राज्‍य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। धारा 144 को भी लागू किया जाएगा।

फैसले के मुख्‍य बिंदु

नाईट कर्फ्यू का लिया गया फैसला।

रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा कर्फ्यू।

15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इस दौरान राज्‍य के विश्‍वविद्यालय की ओर से कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी।

सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, क्लब, मॉल, पार्क रहेंगे बंद।

नगर क्षेत्रों और प्रखंडों में जरूरत धारा-144 अनुसार लग सकती है।

शादी में 100 और दाह संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।

बिहार आने को इच्‍छुक प्रवासी जल्द से जल्द आएं।

सरकार लौटने वाले प्रवासियों का रखेगी ख्याल।

सभी कोविड डेटिकेटेड अस्पताल और अन्य अस्पतालों में बेड की होगी पर्याप्त सुविधा।

सभी तरह की दवाओं की होगी आपूर्ति।

सभी चिकित्सकों को मिलेगा एक माह का अतिरिक्त वेतन ।

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन।

कंटेनमेंट जोन में इलाज, उपचार की होगी पूरी व्यवस्था।

RTPCR जांच की रिपोर्ट समय पर देने का निर्देश।

सभी धार्मिक स्थल15 मई तक रहेंगे बंद।

सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक हो जाएंगे बंद।

मांस- मछली की दुकानों को शाम 6 बजे तक कर देना होगा बंद।

राज्‍य में पार्क, उद्यान, क्‍लब, जिम, स्‍टेडियम, हेरिटेज साइट, खेल प्रशिक्षण आदि 15 मई तक बंद रहेंगे।

रेस्‍तरां में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा। रात नौ बजे तक होम डिलीवरी होगी।

पूरे बिहार में गांव-गांव में बृहद स्‍तर पर माइकिंग कराकर कोविड महामारी से सतर्क रहने और महामारी के प्रति जागरूक करने को अभियान चलाया जाएगा।

ये सेवाएं रहेंगी जारी

अंतर जिला और अंतरराज्‍यीय परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

सभी इमरजेंसी सर्विसेज पुलिस, फायर, एम्‍बुलेंस आदि निर्बाध जारी रहेगी।

शादियों और मृत्‍यु में सीमित संख्‍या में लोग शामिल हो सकेंगे।