झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद को शर्तों के साथ दी जमानत

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। चारा घोटाले के आरोपी, राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत के लिए उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के कुछ दिनों के बाद से जेल से बाहर आ जाएंगे।

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में शनिवार को लालू के मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत की अवधि में लालू प्रसाद देश से बाहर नहीं जाएंगे। विदेश जाने से पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे।

दुमका कोषागार घोटाले मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है। चाईबासा कोषागार से जुड़े दो मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई है।