कल से स्‍कूल खुलेंगे, विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं

झारखंड मुख्य समाचार
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  • महीनों बाद खुलेंगे सिनेमा हॉल और पार्क
  • मेला और प्रदर्शनी की लगाने की अनुमति

रांची। झारखंड में 1 मार्च, 2021 से कई गतिविधियों की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। स्‍कूल खुलेंगे, पर विद्यार्थियों की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। महीनों बाद सिनेमा हॉल और पार्क खुल जाएंगे। मेला और प्रदर्शनी लगाने की अनुमति होगी।

इन गतिविधियों की अनुमति

सभी सरकारी कार्यालयों में शतप्रतिशत उपस्थिति। रोस्टर प्रणाली समाप्त।

बंद स्थान में हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति।

खुली जगह में अधिकतम 1000 व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति।

जुलूस पर रोक जारी रहेगी।

कक्षा 8, 9 एवं 11वीं को खोलने की अनुमति। अभिभावकों की अनुमति अनिवार्य होगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।

उच्च शिक्षा के संस्थान यथा कॉलेज, पॉलिटेक्निक इत्यादि को खोलने की अनुमति। UGC के दिशा निर्देश का पालन करते हुए विश्वविद्यालय निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत।

कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति।

सभी ट्रेनिंग संस्थान यथा ITI, Skill Development Center इत्यादि खोलने की अनुमति।

50 प्रतिशत क्षमता पर सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति।

अधिकतम 1000 व्यक्तियों के साथ मेला एवं प्रदर्शनी की अनुमति।

अधिकतम 1000 दर्शक की उपस्थित में खेलकूद प्रतियोगिताओं की अनुमति।

स्वीमिंग पूल का उपयोग खि‍लाड़ि‍यों द्वारा Training के लिए।

सभी प्रकार के पार्क खोलने की अनुमति।

आंगनबाड़ी केंद्र 1 अप्रैल, 2021 से खोलने की अनुमति प्रदान की गई। महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग सुनिश्चित करेगा कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के पूर्व आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका का टीकाकरण पूर्ण किया जाए।

सभी अनुमान्य गतिविधियों के परिचालन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सभी SOP/ दिशा निर्देश का पालन अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थान पर Face Cover/Mask एवं समाजिक दूरी का पालन अनिवार्य है।

दिशा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि कोविड टेस्टिंग बढायें। शत प्रतिशत कोविंड टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।