झारखंड में 21 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, 10वीं और 12वीं का होगा क्‍लास

झारखंड मुख्य समाचार शिक्षा
Spread the love

रांची। झारखंड में 21 दिसंबर से स्‍कूल खुल जाएंगे। 10वीं और 12वीं के कक्षा के विद्यार्थी क्लास कर सकेंगे। आपदा प्रबंधन ने राज्य में स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए लागू होगा। कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोले जायेंगे।

बच्चों को स्कूल आने से पहले अपने माता-पिता की अनुमति का पत्र शपथ पत्र लेकर आना होगा। सरकार ने बोर्ड परीक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। बाद में अन्य कक्षाओं को खोलने की तैयारी होगी। इसके साथ-साथ सभी मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेजों को भी 21 दिसंबर से खोल दिया जायेगा। श्री कृष्ण लोकसेवा संस्थान, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल और झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी को भी खोल दिये जायेंगे। फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो जायेगी।

धार्मिक स्थलों में 200 लोगों की अनुमति

सरकार ने धार्मिक स्थलों में 200 लोगों को जाने की अनुमति दे दी है। आपदा प्रबधंन के जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी धार्मिक स्थलों या पूजा स्थलों में क्षमता के अनुरूप 50 प्रतिशत लोग अब जा सकेंगे। मैदान में हो रहे किसी भी समारोह में पंडाल की क्षमता के अनुसार अधिकतम 300 लोगों की भीड़ हो सकती है।

अभी ये बंद रहेंगे

सभी तरह के मेले, प्रदर्शनी, स्पोर्ट्स इवेंट

10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़ सभी स्कूल, शैक्षणिक व प्रशिक्षण केंद्र, कोचिंग संस्था

सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल और किसी भी तरह के पार्क व मनोरंजन से जुड़ी जगहें

ये है केंद्र की गाइडलाइन

स्टूडेंस को क्लास करने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा

शिक्षा और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्रों को स्कूल में क्लास के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पूरी तरह से माता-पिता की सहमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा। जो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वे ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं।

शिक्षक और ऑफिस स्टाफ के लिए गाइडलाइन

जब स्कूल-कॉलेज खुलेंगे तो स्कूल शिक्षकों और ऑफिस स्टाफ को कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा। जहां अधिक स्कूल स्टाफ हैं, वहां शिफ्ट के अनुसार उन्हें बुलाना होगा।

मास्क पहनना होगा अनिवार्य

स्कूल में शिक्षकों,स्टाफ और बच्चों सहित सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कम से कम 6 फीट की दूरी का हर हाल में पालन करना होगा। सभी को समय-समय पर हैंड वॉश करना जरूरी होगा।

बाहर खुले में चलेगी क्लास

गाइडलाइन के अनुसार कोरोना काल में बच्चों की क्लास खुले में लगेंगी। इसके अलावा बच्चे आपस में टिफिन शेयर नहीं कर पाएंगे। इसपर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इसके साथ-साथ नोटबुक शेयरिंग पर भी पाबंदी होगी। गाइडलाइन के अनुसार कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को स्कूल बैग से भी राहत दी जाएगी। सभी स्टडी मटेरियल स्कूल में ही जमा कराये जाएं।

खुद ड्रॉप करेंगे अभिभावक

सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अनुसार कोरोना काल में अभिभावक बच्चों को स्कूल बस में न भेजकर खुद से ड्रॉप करेंगे। उसी तरह स्कूल स्टाफ के लिए भी यही नियम लागू होंगे।