सिर्फ 1 दिन बचे हैं एडवांस टैक्स जमा कराने में, जानें इससे जुड़ी अहम बातें

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अभिषेक कुमार

अगर आप एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज का भी भुगतान करना पड़ सकता है।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त के भुगतान करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर, 2020 है। अगर आपने भी अब तक एडवांस टैक्स जमा नहीं कराया है, तो आपके पास सिर्फ 1 दिन का ही समय बचा है।

यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको आय कर भरते समय पैन नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही करदाताओं के लिए इस साल से पैन को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है।

जुर्माना और आयकर विभाग की अन्य कार्रवाई से बचने के लिए जरूरी है कि आप एडवांस टैक्स का भुगतान समय से करें। सीनियर सिटीजन के मामले में एडवांस टैक्स का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। अगर वे भी कोई कारोबार कर रहे हैं, तो उन्हें एडवांस टैक्स चुकाना पड़ेगा।

कैसे करते हैं एडवांस टैक्स का भुगतान

एडवांस टैक्स या अग्रिम कर का भुगतान अलग-अलग करदाता के हिसाब से अलग-अलग होता है। आम तौर पर दो तरह के टैक्सपेयर होते हैं।

कॉरपोरेट एसेसी

नॉन कॉरपोरेट एसेसी

कॉरपोरेट एसेसी/नॉन कॉरपोरेट एसेसी

इस तरह के टैक्सपेयर को हर साल चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है। अगर किसी कॉरपोरेट एसेसी पर टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये बनती है, तो उसे इसका भुगतान चार किस्त में इस तरह करना होगा।

उस वित्त वर्ष के 15 जून : टैक्स देनदारी का 15%

15 सितंबर : टैक्स देनदारी का 45%

15 दिसंबर : टैक्स देनदारी का 75%

15 मार्च : पूरा टैक्स

एडवांस टैक्स नहीं भरने पर होगा घाटा

अगर आप समय से एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करते तो आपको इस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। अगर आपने 31 मार्च तक एडवांस टैक्स का 31 फीसदी हिस्सा जमा नहीं कराया है, तो आपको इस पर एक फीसदी ब्याज चुकाना पड़ता है। यह ब्याज इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 234B और 234C के तहत लिया जाता है।

क्यों किया गया एडवांस टैक्स का प्रावधान

सरकार द्वारा एडवांस टैक्स का प्रावधान ‘पे एज यू अर्न’ के उद्देश्य से किया गया था। अगर इनकम टक्स विभाग के एसेसिंग अफसर चाहे तो आपको नोटिस भेजकर यह बता सकते हैं कि आप पर कितनी टैक्स की देनदारी है। आपको इसका भुगतान करना ही होता है, क्योंकि इसके खिलाफ आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। आयकर विभाग के अधिकारियों की तरफ से इस तरह के नोटिस 28 फरवरी से पहले भेज दिए जाते हैं।

अभिषेक कुमार

(लेखक झारखंड के टैक्स कंसल्टेंसी फर्म टैक्स सव्वी एसोसिएट्स के एसोसिएट पार्टनर हैं)