JPSC : दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने पर सख्‍त हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त

झारखंड रोजगार
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  • आयोग के सचिव को आरक्षण देने का दिया निर्देश

रांची । राज्‍य के विश्‍वविद्यालयों के पदाधिकारियों की नियुक्ति में दिव्‍यांग अभ्‍यर्थियों को आरक्षण नहीं दिये जाने के मामले को राज्‍य नि:शक्‍तता आयुक्‍त ने गंभीरता से लिया है। आयोग को पत्र लिखकर नियमानुसार आरक्षण देने का निर्देश दिया है।

झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों की नियुक्ति (विज्ञापन संख्या : 03/2020) के तहत शुरू किया है। इसमें आयोग ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति में आयोग ने आज तक किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं दिया है।

हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के दिव्यांग अभ्यर्थी डॉ सुनील कुमार कमल ने इस बाबत राज्य निःशक्तता आयुक्त सतीश चंद्र से शिकायत की थी। इसके बाद आयुक्‍त ने 11 दिसंबर, 2020 को आयोग के सचिव को पत्र लिख कर दिव्यांगजनों को आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्मिक विभाग के संकल्प की भी याद दिलाई है।

आयुक्‍त ने बताया है कि सरकार के नियम के तहत दिव्यांगजनों को सरकारी सभी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने निर्देश पर की गई कार्रवाई से भी अवगत कराने का निर्देश दिया है।