रांची। शादी, पार्टी या किसी अन्य समारोह में अत्यधिक खुश होने पर कई बार लोग फायरिंग कर देते हैं। अब ऐसा करने वाले सावधान हो जाएं। हर्ष फायरिंग करने वालों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने ये आदेश जारी किया है।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अब शादी या किसी समारोह में फायरिंग पर मामला दर्ज होगी। समारोह में हर्ष फायरिंग पर मामला दर्ज और जेल भेजा जायेगा। लाइसेंसी बंदूक या पिस्टल से गोली चलने पर लाइसेंस भी रद्द होगा।
बतातें चलें कि हाल ही में रांची में अपनी ही शादी में एक दूल्हे ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सत्यापन किया। इसके बाद बरियातू थाने में एफआइआर दर्ज की है। इसमें दूल्हा शोभित सिंह और अज्ञात रायफलधारी को आरोपी बनाया गया है। आरोपी दूल्हा मोरहाबादी में लावण्या अपार्टमेंट में रहता है।
बताया जाता है कि 13 दिसंबर की रात मोरहाबादी के चिरौंदी स्थित आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में शोभित की शादी थी। अति उत्साहित होकर उसने वहीं मौजूद एक रायफलधारी से रायफल ली। फिर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। इस फायरिंग से किसी को भी गोली लग सकती थी।