गटर ढक्कन चोरी पर होगी 10 साल तक की जेल, 50 लाख जुर्माना

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इस्‍लामाबाद। गटर ढक्‍कन की चोरी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही, 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पड़ोसी राज्‍य पाकिस्‍तान की पंजाब सरकार ने गटर ढक्कन चोरी पर यह व्यवस्था लागू की है।

पंजाब में गटर ढक्कन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चोर अक्सर लोहे के ढक्कन चुरा कर स्क्रैप सामग्री के रूप में बेचते हैं। इससे सड़क पर मैनहोल खुले रह जाते हैं।

मैनहोल खुले रहने से लोगों, विशेषकर बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा बढ़ जाता है। गैरज़रूरी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

लाहौर के भाटी गेट इलाके में खुले मैनहोल में महिलाओं और बच्चों के गिरने की कुछ दुखद घटनाओं के बाद इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। यही मौक़ा सरकार को सख़्त नियम लागू करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

पाकिस्तान के कई शहरों में हजारों ढक्कन चोरी हो चुके हैं, जिससे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ख़तरे में है। खुले गटर में गिरने से लोगों की जान जाने और दुर्घटनाएं होने के मामलों ने जनता व अधिकारियों दोनों में चिंता बढ़ाई है।

इसके मद्देनजर ढक्‍कान चोरी, बेचने और खरीदने को गंभीर अपराध घोषित करने वाला एक नया क़ानून पेश किया है। इसमें सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।

इसके अंतर्गत दोषियों को 1 से 10 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। साथ ही, भारी जुर्माना (लगभग 30 लाख से 50 लाख रुपये तक) लगाया जा सकेगा।

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