आरटीई से पहले टेट को मान्य नहीं किया जा सकता

झारखंड
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  • शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से की वार्ता
  • कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी की बात

रांची। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) के तहत निर्धारित की गई योग्यता एवं शर्त है। इसलिए आरटीई से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों के लिए इसे अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह से मिला। तथ्यों को रखा।

संघ ने शिक्षा सचिव को इस बात से भी अवगत कराया कि इस संबंध में एक सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित प्रतिकूल आदेश के विरुद्ध इस समय देश भर से लगभग चालीस पुनर्विचार याचिका दायर है।

इसमें झारखंड के शिक्षकों सहित देश की कई राज्य सरकारों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिसा, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश,तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि के द्वारा दायर याचिकाएं भी है।

संघ ने शिक्षा सचिव से यह भी मांग किया कि टेट की अनिवार्यता के प्रतिकूल न्यायादेश के विरुद्ध अन्य राज्य सरकारों की तरह झारखंड सरकार को भी रिव्यू पिटीशन दायर करनी चाहिए। शिक्षा सचिव ने संघ के तथ्यात्मक पक्ष से सहमति जताते हुए सकारात्मक आश्वासन दिया।

झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी राज्य के शिक्षक हितों को समझते हुए विषय पर संज्ञान लिया। उन्होंने भी शिक्षा सचिव से दूरभाषिक बात कर टेट की अनिवार्यता को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं करने की बात कही।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार, राजेश कुमार सिन्हा और सुधीर कुमार वर्मा शामिल थे।

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