पटना। बिहार की राजनीति के चर्चित बाहुबली नेता और मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को बड़ा कानूनी झटका लगा है। उन्हे जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी के खिलाफ दर्ज अपराध की गंभीरता और उनके लंबे आपराधिक इतिहास पर हाई कोर्ट में उचित विचार नहीं किया गया।
यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर, 2025 को मोकामा टाल इलाके में हुई एक हिंसक झड़प से जुड़ा है। दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। घोसीवारी थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, चुनाव प्रचार के दौरान अनंत सिंह के काफिले और दुलारचंद यादव के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई।
आरोप लगाया गया कि अनंत सिंह और उनके सहयोगियों ने यादव को उनकी गाड़ी से खींचकर निकाला। पैर में गोली मारी, मारपीट की और बाद में SUV गाड़ी से कुचल दिया।
कानूनी संकट के साथ-साथ अनंत सिंह को बड़ा राजनीतिक झटका भी लगा है। जनता दल (यूनाइटेड) ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बिहार विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह ने JDU के आधिकारिक उम्मीदवार और निवर्तमान एमएलसी नीरज कुमार का विरोध किया। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी का खुलकर प्रचार किया।
केंद्रीय मंत्री और मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सहित JDU के कई वरिष्ठ नेताओं ने अनंत सिंह से अपना रुख बदलने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने नेतृत्व के संदेशों को खारिज कर दिया।
अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि नीरज कुमार ने उनके खिलाफ कई साजिशें रची हैं। अब “उसी भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि JDU को हाईजैक कर लिया गया है।
निष्कासन के बाद बिहार सरकार ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को राज्यस्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के पद से हटा दिया। इसके साथ ही उनसे राज्य मंत्री का दर्जा और सरकारी बंगला भी वापस ले लिया गया है।
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