धनबाद। असर्फी अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरेन्द्र सिंह को 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 एवं ब्याज की वसूली को लेकर नोटिस जारी किया गया है। उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देश पर जिले में राजस्व एवं बकाये राशि की वसूली को लेकर प्रभावी कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में नीलाम पत्र पदाधिकारी श्री राम नारायण खालको के न्यायालय ने जारी किया है।
यह कार्रवाई नगर आयुक्त, धनबाद (पावनेदार) की याचिका के आधार पर बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 7 के अंतर्गत ‘असर्फी अस्पताल’ (देनदार) पर की गई है। देनदार पर नगर निगम का कुल 3,27,64,750 रुपए एवं उस पर देय ब्याज बकाया है।
देनदार को नोटिस तामिल होने के 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ में नोटिस में देनदार को 13 नवंबर, 2026 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्य एवं प्रमाण प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।
निर्धारित प्रावधानों के तहत देनदार को अपनी किसी भी अचल संपत्ति के विक्रय, दान, बंधक अथवा किसी अन्य रूप से हस्तांतरण करने पर रोक लगाई गई है। अनुपालन न करने की स्थिति में अधिनियम के तहत कुर्की एवं वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम और सरकारी देयों की वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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