उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने दिया। यह मामला इस आरोप से जुड़ा है कि उनके पास भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी हो सकती है।
अदालत ने कहा कि लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है, इसलिए FIR दर्ज की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह खुद जांच करे या इसे किसी केंद्रीय एजेंसी (जैसे CBI) को सौंपे।
याचिकाकर्ता (बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर) ने दावा किया कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर एक कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में ब्रिटिश नागरिकता घोषित की। उनके नाम से लंदन से जुड़े रिकॉर्ड और पहचान विवरण (Director ID) होने का आरोप है।
इससे पहले लखनऊ की MP/MLA कोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि नागरिकता का फैसला उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है।
इसके बाद याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंचा, जहां अब नया आदेश आया है। अब संबंधित थाने में FIR दर्ज होगी।
जांच एजेंसी यह तय करेगी कि आरोप सही हैं या नहीं। अगर आरोप साबित होते हैं, तो इसका सांसद पद और चुनाव लड़ने की पात्रता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
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