राजधानी रांची में अवैध रिफिलिंग गिरोह का खुलासा, 265 सिलेंडर जब्त, FIR दर्ज

झारखंड
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  • केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही सिलेंडर प्राप्त करें
  • अवैध रिफिलिंग या कालाबाजारी की सूचना तत्काल दें

रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार रांची जिले में रसोई गैस की कालाबाजारी एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध सख्त अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) के नेतृत्व में चुटिया थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर समन्वित छापेमारी कर अवैध गैस कारोबार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है।

जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि चुटिया क्षेत्र में घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से जमाखोरी कर उन्हें छोटे सिलेंडरों में रिफिल कर ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उल्लंघन के साथ है। जन-जीवन एवं सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है।

चुटिया थाना क्षेत्र स्थित उत्तम कुमार साहु के परिसर में छापेमारी के दौरान लगभग 10 गैस सिलेंडर (भरे एवं खाली) बरामद किए गए। गैस रिफिलिंग पाइप, कनेक्शन एवं उपकरण भी जब्त किया गया।

इसके अलावा अमन सिंह के मकान (साई कॉलोनी) में बने कमरे में छापेमारी के दौरान लगभग 85 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं व्यावसायिक) जब्त किए गए। विभिन्न कंपनियों के भरे एवं खाली सिलेंडर भी बरामद किए गए।

स्थल पर बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग के प्रमाण मिले। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त मकान को किराये पर लेकर इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा था।

शारदा कॉलोनी स्थित एक अन्य परिसर में छापेमारी के दौरान लगभग 110 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। यहां घरेलू (14.2 किग्रा) एवं व्यावसायिक (19.6 किग्रा) सिलेंडरों की बड़ी संख्या थी। छापेमारी में अवैध रिफिलिंग के लिए उपयोग में लाए जा रहे उपकरण एवं पाइप भी जब्त किए गए।

तीनों स्थलों से छापेमारी के दौरान 265 गैस सिलेंडर (घरेलू एवं व्यावसायिक) जब्त किए गए। इसकी विधिवत सूची तैयार कर सभी सिलेंडरों को गैस एजेंसी के सुपुर्द किया गया।

जिला प्रशासन ने पूरे मामले में चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। संबंधित आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एलपीजी (विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भी पहचान की जा रही है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि केवल अधिकृत गैस एजेंसियों से ही सिलेंडर प्राप्त करें। अवैध रिफिलिंग या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज नहीं करें।

जिला प्रशासन ने दोहराया है कि जिले में कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाई जा रही है। इस प्रकार के मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी सख्त एवं निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी।

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