
नई दिल्ली। UPI पर शुल्क को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। शनिवार को व्यापारियों ने वित्त मंत्रालय को भरोसा दिया है कि UPI पर MDR शुल्क का भार आम ग्राहकों पर नहीं डाला जाएगा।
दरअसल, एमडीआर शुल्क आगामी 15 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत कारोबारी को यूपीआइ से 2000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।
यह शुल्क कारोबारी से वसूला जाएगा। इसके बाद कई कारोबारियों ने यह कहना शुरू किया कि यह शुल्क वे ग्राहकों से वसूलेंगे।
कनफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के बैनर तले कहा जाने लगा कि अगले दो अक्टूबर को व्यापारी नो यूपीआई डे मनाएंगे। मतलब इस दिन व्यापारी यूपीआई से भुगतान नहीं लेंगे।
लेकिन कैट की तरफ से वित्त मंत्रालय को लिखित में यह आश्वासन दिया गया है कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जाना है।
कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। कैट के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कैट देश हित में लिए गए सभी फैसले के साथ है।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि कोई भी व्यापारी एमडीआर शुल्क ग्राहक से नहीं वसूल सकता है। वस्तु की बिक्री अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर की जाती है और एमआरपी से अधिक कोई भी व्यापारी भुगतान नहीं ले सकता है।
एमआरपी से अधिक का बिल दुकानदार नहीं दे सकता है। कई व्यापारी जानबूझकर इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं।
पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने भी यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का विरोध करने की बात की थी। मगर वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पेट्रोल पंप डीलर को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क से कोई आपत्ति नहीं है।
वे अपने मार्जिन में बढ़ोतरी चाहते हैं, जो पेट्रोलियम की मार्केटिंग कंपनी और पेट्रोलियम मंत्रालय का मामला है। एमडीआर शुल्क का विरोध करके वे मार्जिन बढ़वाने के लिए दबाव डालना चाहते हैं।
जानें क्या है एमडीआर शुल्क
एमडीआर शुल्क वह चार्ज है, जो दुकानदार या व्यापारी द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाता है।
यह शुल्क डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफर नेटवर्क पर होने वाले खर्च का इंतजाम करने के लिए लिया जाता है।
छोटे दुकानदारों को राहत दी गई है। महीने में एक लाख रुपये तक डिजिटल भुगतान लेने वाले छोटे दुकानदार शुल्क मुक्त होंगे।
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