ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज, BNS की ये गंभीर धाराएं लागू

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में मामला (FIR) दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई 28 अगस्त को आयोजित तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर की गई है। उनपर BNS की गंभीर धाराएं लागू की गई है।

पुलिस शिकायत के अनुसार, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कैथेड्रल रोड पर एक तरफ का रास्ता खुला रखने और तय समय सीमा के भीतर कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दी थी। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों तरफ कब्जा कर लिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हुआ। 

समर्थकों को उकसाया गया, जिसके बाद भीड़ ने बैरिकेड्स हटा दिए और कानून-व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। कार्यक्रम का आयोजन हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक जारी रहा।

ये धाराएं जोड़ी गई

केस सब-इंस्पेक्टर अपू बैद्य की लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं जोड़ी गई हैं।

धारा 61(2) : आपराधिक षड्यंत्र (Criminal Conspiracy)।

धारा 223 : लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा।

धारा 125(a) : दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य।

धारा 132 : लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।

धारा 285 : सार्वजनिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना।

सभी की भूमिका की जांच

पुलिस अधिकारी के अनुसार, अदालत के निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जाएगी। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

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