नई दिल्ली। मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या करने की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। सोनम को तीन सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को निर्देश दिया है कि वह तीन हफ्ते के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट / अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करे।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि सोनम के जमानत पर बाहर रहने से मामले की जारी सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
शीर्ष अदालत ने यह राहत भी दी है कि यदि अगले 6 महीने के भीतर ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो सोनम दोबारा जमानत याचिका दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगी।
इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम को इस आधार पर जमानत दी थी कि गिरफ्तारी के मेमो में बीएनएस की हत्या की धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 (संपत्ति से जुड़ी) दर्ज थी।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि यह केवल एक टाइपिंग की गलती थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी ना होना और उसमें कोई मामूली तकनीकी खामी होना, दोनों अलग विषय हैं। आरोप काफी गंभीर हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है।
मई, 2025 में इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की उनकी शादी के तुरंत बाद मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच और चार्जशीट के अनुसार, सोनम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी।
घटना के बाद गायब रहने के बाद सोनम ने जून, 2025 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था।
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