इन शर्तों के साथ सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान की मंजूरी, आदेश जारी

झारखंड
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रांची। शर्तों के साथ झारखंड के विभिन्‍न स्‍कूलों में कार्यरत सहायक आचार्यों के वेतन भुगतान की मंजूरी मिल गई है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार रंजन ने 8 जून को आदेश जारी किया। सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इस कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

जारी आदेश में निदेशक ने कहा है कि राज्य में सहायक आचार्यों की नियुक्ति की गयी है। नियुक्ति के बाद अबतक वेतनादि का भुगतान नहीं होने के कारण विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा की गयी।

समीक्षा के बाद वेतनादि के भुगतान में मुख्य समस्या दस्तावेजों के सत्यापन में विलम्ब परिलक्षित हुई है। वेतन भुगतान नहीं होने के कारण नवनियुक्त सहायक आचार्यों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं मुख्यतः आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त कारण से सहायक आचार्यों के वेतनादि के भुगतान के लिए सभी का भविष्य निधि खाता खुलवाने का निर्देश दिया है।

शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नहीं होने की स्थिति में नवनियुक्त सहायक आचार्यों से निर्धारित प्रपत्र में शपथ-पत्र प्राप्त करते हुए वेतनादि का भुगतान किया जाय।

शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में तेजी लाया जाए। जरूरत के अनुसार संबंधित सहायक आचार्य के भी सहयोग प्राप्त करते हुए आगामी 4 माह के अंदर हर हालः में सत्यापन कार्य पूर्ण किया जाय।

उक्त अवधि तक सत्यापन कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित सहायक आचार्यों का वेतन स्वतः स्थगित माना जायेगा।

शपथ-पत्र का प्रारूप भी आदेश में संलग्न किया गया है। निर्देश दिया गया है कि सहायक आचार्यों से अविलम्ब शपथ-पत्र प्राप्त कर वेतनादि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव पर सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा की सहायक आचार्य को पिछले 9 माह से वेतन के लाले पड़े हैं। गंभीर रूप से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके साथ रोजी-रोटी का विकट समस्या उत्पन्न है। सभी डीएसई से यथाशीघ्र वेतन भुगतान की मांग संघ ने की है।

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