रांची। झारखंड (Jharkhand) के सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर वित्त विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस बारे में विभाग की विशेष सचिव दीप्ति जयराज ने सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षकों को 28 मार्च, 2023 को पत्र लिखा है।
पत्र में नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद वेतन भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए हैं।
विशेष सचिव ने आदेश में कहा है कि वित्त विभाग के पत्रांक (संख्या-55, दिनांक 18.02.2023) के द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने के लिए कर्मियों को अंतिम अवसर 15 मार्च, 2023 तक दिया गया था। यह समय सीमा समाप्त हो गयी है। माह मार्च, 2023 एवं इसके बाद प्रत्येक माह के वेतन भुगतान के संबंध में ये निर्णय लिया गया है।
- जिन कर्मियों द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया है, उन कर्मियों को वित्त विभाग के पत्रांक (संख्या-55 दिनांक, 18.02.2023) के आलोक में NPS कर्मी के रूप में मानते हुए NPS कटौती के साथ वेतन भुगतान किया जाए।
- जिन कर्मियों द्वारा विकल्प चयन कर लिया गया है, परन्तु आगे की प्रक्रिया किसी भी स्तर यथा कर्मी या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है, उनका वेतन भुगतान बिना किसी कटोती के किया जायेगा।
इसके साथ ही अपने अधीन सभी कर्मी या निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को यह निर्देशित किया जाय कि विकल्प चयन किये जाने के बाद किसी भी स्तर पर लंबित मामलों का अविलम्ब निष्पादन करने की कार्रवाई की जाय।