इस मामले में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने CBI हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली देश
Spread the love

नई दिल्ली। बड़ी खबर यह आयी है कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। इतना ही नहीं कोर्ट ने सीबीआई हिरासत दो दिनों के लिए और बढ़ा दी है।

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में कुछ ही दिनों पहले पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दायर की थी।

उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को ख़ारिज कर दी। केवल यहीं नहीं अब उनकी CBI हिरासत भी दो दिनों के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने आगे बताया कि अब उनकी जमानत याचिका के ऊपर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। जानकारी के लिए बता दें CBI ने इनकी रिमांड को तीन दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी।

यहां यह भी बता दें कि यहां एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक के लिये बढ़ा दी है।

इससे पहले, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सिसोदिया की और तीन दिन के लिये हिरासत मांगी थी। हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिये ही बढ़ाई।

सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया। वकील ने कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

विशेष जस्टिस एम. के. नागपाल के समक्ष पेश किये गये सिसोदिया ने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है और उन्होंने हिरासत के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध किया। राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

आम आदमी पार्टी (आप) के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और नारे लगाए। सिसोदिया को गत सोमवार को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था।

बता दें कि सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था।