नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
हल्द्वानी में अतिक्रमण विरोधी अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है कि रेलवे वहां सुविधा का विकास करना चाहता है। हालांकि 50 हजार लोगों को इस तरह एक हफ्ते में नहीं हटाया जा सकता है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह रेलवे की भूमि है। रेल विभाग का हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में मुकदमा चल रहा था। हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा, हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे।