- मां उर्मिला पांडेय की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने दिया आदेश
रांची। हजारीबाग बरही के रूपेश पांडेय हत्याकांड के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। रूपेश की मांग उर्मिला पाडेय की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। उसकी हत्या फरवरी, 2022 में कर दी गई थी।
जानकारी हो कि फरवरी, 2022 में सरस्वती पूजा के दौरान रुपेश पांडेय की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर लगा है। रूपेश की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ था। कई जगह आगजनी की गई थी। हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा काफी दिनों तक बंद कर दी गई थी। धारा 144 लागू कर दिया गया था।
रूपेश की हत्या के बाद सत्ता और विपक्ष के कई नेता उसके परिजनों से मिले थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को वहां जाने से रोक दिया गया था। आधे रास्ते से उन्हें लौटना पड़ा था।
दिवंगत रूपेश पांडेय की मां उर्मिला पांडेय ने झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर किया था। इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस एस के द्विवेदी की अदालत ने कहा कि रूपेश पांडेय हत्याकांड की जांच सीबीआई करेगी। मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट का फैसला आने के गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर कहा, ‘झारखंड सरकार अपराधियों तथा उनके पीछे की मंशा को बचाने का प्रयास कर रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने न्याय किया। केस अब CBI देखेगी।’