रांची। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना था। मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से उपस्थिति से छूट देने से संबंधित याचिका दाखिल गई है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सीआरपीसी 205 के तहत यह याचिका दाखिल की गई है।
साल 2019 से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने आज एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में सीआरपीसी 205 के तहत उपस्थिति में छूट से सबंधित याचिका दायर की गई। इसमें अदालत से मुख्यमंत्री के कोर्ट में उपस्थित होने से छूट देने की मांग की गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोर्ट में उपस्थिति से छूट की अर्जी खिलाफ अभियोजन पक्ष की ओर से रिजॉइंडर फाइल किया जाना है। इसके लिए अदालत से 10 दिनों का समय मांगा गया है। धारा में यह भी निहित है कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक से इस पर फैसला ले सकते हैं।