
नई दिल्ली। मातृत्व अवकाश लेने पर निजी स्कूल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाली शिक्षिका को नौकरी से नहीं निकाल सकते। दिल्ली स्कूल न्यायाधिकरण (DST) ने मातृत्व अवकाश पर जाने की वजह से शिक्षिका को नौकरी से निकाले जाने के एक निजी स्कूल के आदेश को रद्द कर दिया है।
न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी दिलबाग सिंह पूनिया ने स्कूल प्रबंधन को शिक्षिका को सभी लाभ के साथ दोबारा से बहाल करने का भी आदेश दिया है। आकांक्षा सिंह ने स्कूल प्रबंधन द्वारा मातृत्व अवकाश पर जाने के चलते नौकरी से निकाले जाने के 16 दिसंबर, 2018 के फैसले को चुनौती दी थी।
न्यायाधिकरण ने स्कूल प्रबंधन की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता कॉन्ट्रैक्ट पर थी और नियुक्ति की शर्तों में मातृत्व अवकाश का जिक्र नहीं था। DST ने मॉडर्न स्कूल, वसंत विहार को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को दोबारा से बहाल करने और सभी लाभ देने का आदेश दिया है।