Jharkhand : इन शर्तों के साथ सरहुल और रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति

झारखंड धर्म/अध्यात्म मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड में शर्तों के साथ सरकार ने सरहुल और रामनवमी का जुलूस निकालने की अनुमति दी है। कोरोना काल में 2 वर्षों के अंतराल के बाद जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है।

जानकारी हो कि 4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी है। दोनों त्योहारों में शोभायात्रा निकाली जाती है। इन पर्वों में शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने की मांग कई विधायकों ने बजट सत्र में की थी। तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल्द इस पर निर्णय लेने का आश्‍वासन दिया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने रामनवमी एवं सरहुल के जुलूस की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी कर दिया।

ये है गाईड लाइन

धार्मिक जुलूस में 100 से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं होगी।

एक स्थान पर अनेक जुलूस एकत्रित होने या जुलूस के स्वागत के लिए व्यवस्था के तहत एकत्र होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1000 (एक हजार) से अधिक नहीं होगी।

धार्मिक जुलूस शाम 6 बजे से पहले समाप्त होगा।

पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत या डीजे बजाना प्रतिबंधित है।

धार्मिक जुलूस के सभी सदस्य हर समय अपने हाथों को साफ करेंगे। मुंह और नाक को पूरी तरह से ढ़ककर मास्क पहनेंगे।

धार्मिक जुलूस ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही जिला मजिस्ट्रेट या इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व सहमति से ही निकाले जाएंगे।